मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़े बहुचर्चित ‘नीला ड्रम’ कांड मामले में मृतक की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को बुधवार को फांसी की सजा सुनाए जाने के दौरान की गई अदालत की टिप्पणी भी चर्चा का विषय बन गई। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के.के. चौबे के मुताबिक जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने सजा सुनाते समय महाभारत के प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि गंभीर और जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करना भी धर्म है।
उन्होंने कहा कि अपराध के अनुरूप उचित दंड देना न्यायपालिका का दायित्व भी है। चौबे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत ने सभी पक्षों, साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद दोनों दोषियों को मृत्युदंड देने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि यह बेहद क्रूर और गंभीर किस्म का अपराध था तथा इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर दंड जरूरी है। चौबे ने कहा, ”अदालत ने महाभारत के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि समाज में गंभीर और जघन्य अपराध करने वालों को उचित दंड देना धर्म है। न्याय करना और अपराध के लिए उचित दंड सुनिश्चित करना न्यायपालिका का भी धर्म है।
चौबे के मुताबिक अदालत ने इसी सिद्धांत और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद दोनों को मृत्युदंड देना उचित पाया। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार मेरठ में किसी पुरुष को मृत्युदंड सुनाए जाने का यह तीसरा मामला है, जबकि किसी महिला को पहली बार यह सजा सुनायी गयी है। चौबे के मुताबिक, फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में मौजूद लोगों ने ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए और अधिवक्ताओं ने मिठाइयां बांटीं। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कीं और कचहरी में उत्सव जैसा माहौल रहा।
मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने कहा कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इस चर्चित हत्याकांड में पुलिस, निगरानी एवं नियंत्रण प्रकोष्ठ और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोनों दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। मेरठ में तीन मार्च 2025 को सौरभ राजपूत की हत्या कर उसके शव के टुकड़े करके एक नीले ड्रम में भरने के बाद उसे सीमेंट से सील करने के मामले में अदालत ने आज राजपूत की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनायी है। दोनों को गत 30 सितंबर को ही दोषी करार दिया जा चुका था जबकि सजा का ऐलान बुधवार को किया गया।




















