दिवाली से पहले Zepto-Blinkit समेत बड़े फूड ब्रांड पर FDA का हंटर, 105 के लाइसेंस सस्पेंड- 1.35 करोड़ का माल जब्त

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दिवाली से पहले Zepto-Blinkit समेत बड़े फूड ब्रांड पर FDA का हंटर, 105 के लाइसेंस सस्पेंड- 1.35 करोड़ का माल जब्त

मुंबई: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने, कमिश्नर तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में, दीवाली से पहले चलाए गए एक विशेष निरीक्षण अभियान के तहत राज्य भर में 105 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में ज़ेप्टो, ब्लिंकइट और बिरयानी बाय किलो जैसे कई बड़े फूड ब्रांड और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जांच के दायरे में आ गए हैं।

FDA ने 4 और 5 नवंबर को पूरे महाराष्ट्र में निरीक्षण किया। अकेले मुंबई में ही 28 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इस कार्रवाई में ज़ेप्टो का वर्ली आउटलेट और ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित ब्लिंकइट शामिल हैं। इसके अलावा, बिरयानी बाय किलो, टॉसिन पिज़्ज़ा का वर्ली आउटलेट और जंबो बर्गर जैसे फूड आउटलेट्स पर भी कार्रवाई की गई है।

सात प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश
खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए, FDA ने राज्य भर में सात प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। इनमें पुणे के तीन, अमरावती के दो, और मुंबई तथा कोंकण क्षेत्र का एक-एक प्रतिष्ठान शामिल है। मुंबई के बोरीवली स्थित ‘राजधानी बिरयानी सेंटर’ को ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) के नियमों का उल्लंघन करने के कारण बंद करने का आदेश दिया गया है। इस निरीक्षण अभियान के तहत नागपुर के कामठी रोड स्थित डी-मार्ट (D-Mart) आउटलेट की भी जांच की गई। वहां लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर रिफाइंड सोयाबीन तेल ज़ब्त कर लिया गया। 

1.35 करोड़ रुपये से अधिक का खाद्य स्टॉक जब्त
कार्रवाई के तहत, FDA ने 69 से अधिक प्रतिष्ठानों से 1.35 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का खाद्य स्टॉक जब्त किया। अधिकारियों को संदेह है कि जब्त किया गया स्टॉक असुरक्षित या मिलावटी हो सकता है। इस अभियान के दौरान प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन FIR भी दर्ज की गईं। इस ऑपरेशन में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और दो वाहन जब्त किए गए।

FDA प्रमुख ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी
महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने खाद्य कारोबारियों को जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी और कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि असुरक्षित खाद्य उत्पाद बेचने पर कड़ी सजा मिल सकती है। कानून के तहत, जिन मामलों में असुरक्षित भोजन के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, उनमें उम्रकैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यह विशेष निरीक्षण अभियान दिवाली से पहले चलाया गया है, क्योंकि त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों की खपत और मांग बढ़ जाती है। FDA की इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पूरे महाराष्ट्र में असुरक्षित तथा मिलावटी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना है।

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